Thursday, December 12, 2024
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डेंगू की मरीज से आईसीयू में तीन बार हुई थी हैवानियत, स्वीपर को सजा, पाकिस्तानी डॉक्टर फरार

गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में आईसीयू में इलाजरत महिला मरीज से पाकिस्तानी मूल के एक डॉक्टर और सफाईकर्मी ने तीन बार दुष्कर्म किया था। डॉक्टर फरार है और कोर्ट ने सफाईकर्मी को 7 साल की सजा सुनाई है।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : Jan 03, 2024 14:20 IST, Updated : Jan 03, 2024 14:20 IST
gujarat rape case- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO गुजरात में डेंगू मरीज से दरिंदगी

अहमदाबाद: गांधीनगर जिला अदालत ने मंगलवार को अपोलो अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी को सितंबर 2016 में 19 वर्षीय डेंगू मरीज से बलात्कार करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई। एक पाकिस्तानी डॉक्टर, जिस पर भी बलात्कार का आरोप लगाया गया था, मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया और उसने कभी भी खुद को आपराधिक कार्यवाही के लिए उपलब्ध नहीं कराया। सफाईकर्मी चंद्रकांत वानकर पर मरीज से दो बार बलात्कार करने का आरोप था और पाकिस्तान के उमरकोट के डॉ. रमेश चौहान पर एक बार कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप था।

उसकी शिकायत पर अडालज पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अत्याचार अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए क्योंकि पीड़िता एससी/एसटी समुदाय से है। डॉक्टर, जिसके पास अहमदाबाद शहर के लिए आवासीय परमिट था, लेकिन कथित तौर पर गांधीनगर जिले के अस्पताल में अनधिकृत रूप से कार्यरत था, पर भी विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस घटना ने निजी अस्पतालों में अवैध रूप से पाकिस्तानी मूल के डॉक्टरों को नियुक्त करने पर हंगामा खड़ा कर दिया था और कई डॉक्टरों की छंटनी कर दी गई थी, जिनके पास पाकिस्तान से चिकित्सा की डिग्री थी, लेकिन वे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए योग्य नहीं थे। डॉ. चौहान को भी अस्पताल से इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया क्योंकि वह जमानत मिलने के बाद गायब हो गया और मुकदमे में शामिल नहीं हुआ।

वानकर का मामला डॉक्टर से अलग कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकारी वकील प्रीतेश व्यास ने 23 गवाहों की जांच की और वानकर के अपराध को स्थापित करने के लिए अदालत को 35 दस्तावेजी सबूत दिए कि मरीज को बेहोश किया गया था और उसके साथ बलात्कार करने से पहले उसके हाथ बिस्तर से बांध दिए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी द्वारा वानकर को दोषी ठहराए जाने के बाद, अभियोजक ने उनके लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध था और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक कॉर्पोरेट अस्पताल में मरीज के भरोसे का उल्लंघन करते हुए किया गया था। अदालत ने दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 20,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 

जज सोनी ने वानकर को आईपीसी की धारा 376 (सी) (डी) के तहत दोषी ठहराया (अस्पताल के प्रबंधन पर अधिकार रखने वाले या अस्पताल के कर्मचारियों में से किसी व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाना, किसी को प्रेरित करने या बहकाने के लिए ऐसी स्थिति या प्रत्ययी रिश्ते का दुरुपयोग करना) महिला चाहे उसकी हिरासत में हो या उसके आरोप के तहत या उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए परिसर में मौजूद हो, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे पांच वर्ष, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया गया है।

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