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मोरबी त्रासदी में किसे बनाया गया मुख्य आरोपी? 1,262 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

 Edited By: Swayam Prakash
 Published : Jan 27, 2023 03:02 pm IST,  Updated : Jan 27, 2023 03:02 pm IST

गुजरात पुलिस ने शुक्रवार को मोरबी पुल ढहने के मामले में 1,262 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिनमें से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोरबी पुल हादसे में गई थी 135 लोगों की जान- India TV Hindi
मोरबी पुल हादसे में गई थी 135 लोगों की जान Image Source : PTI

गुजरात पुलिस ने शुक्रवार को मोरबी पुल ढहने के मामले में 1,262 पन्नों की चार्जशीट पेश की और ओरेवा समूह के निदेशक जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया है। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक यादव ने मीडिया को बताया कि 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिनमें से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निदेशक फरार है। अधिकारी ने बताया कि प्रबंधक दीपक पारेख, दिनेश दवे, तीन सुरक्षा गार्ड, दो टिकट क्लर्क और इतने ही निजी संविदा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

ओरेवा समूह के निदेशक पर क्या हैं आरोप?

ओरेवा समूह के निदेशक जयसुख पटेल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ओरेवा समूह के खिलाफ प्रमुख आरोप यह है कि उचित फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना उन्होंने झूला पुल जनता के लिए खोल दिया। इस मामले में नगर पालिका ने कहा कि हमने कंपनी को कोई फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था, और इसने हमें यह भी सूचित नहीं किया है कि यह लोगों के लिए झूला पुल खोल रहे हैं। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने फर्म की ओर से कई चूक होने का जिक्र किया है। 

ओरेवा समूह ने मुआवजे की पेशकश की
वहीं गुजरात हाई कोर्ट मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने के ओरेवा समूह की पेशकश पर बुधवार को सहमत हो गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह उसे किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गये थे। मच्छु नदी पर स्थित और ब्रिटिश शासन काल के दौरान बने इस केबल पुल के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा समूह (अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड) को दी गई थी। मामले में पक्षकार बनाई गई कंपनी ने 135 मृतकों,56 घायलों के परिजनों और अनाथ हुए सात बच्चों को मुआवजा देने की पेशकश की है। इस पर, अदालत ने उसे एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि इस तरह का कार्य ‘‘उसे किसी दायित्व से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुक्त नहीं करेगा।’’

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