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हरियाणा: नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने पर बैन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

 Reported By: Puneet Pareenja Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Oct 15, 2023 05:03 pm IST,  Updated : Oct 15, 2023 05:03 pm IST

हरियाणा के तमाम जिलों में अब नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं मिलेगा। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश भी जारी किया है और गृह सचिव ने वो वजह भी बताई है, जिसके लिए ये फैसला लिया गया।

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हुक्का परोसने पर बैन Image Source : REPRESENTATIVE PIC

चंडीगढ़: हरियाणा के तमाम जिलों के नाइट क्लबों, बार, रेस्टोरेंट वगैरह में अब किसी भी तरह का हुक्का परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।

गृह सचिव टी वी एस एन प्रसाद की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, हरियाणा के विभिन्न जिलों में बार, नाइट क्लबों और रेस्तरां में तंबाकू व फ्लेवर्ड हुक्का परोसने का काम चल रहा है। कई जगह तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। वहीं, ये भी देखने में आया है कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की जड़ी-बूटियां और केमिकल भी मिलाए जाते हैं और युवाओं को बहला-फुसलाकर इसकी आदत लगाई जाती है। 

सीएम मनोहर लाल ने हालही में किया था ये ऐलान

इस वजह से हरियाणा में अब कहीं भी किसी भी तरह का फ्लेवर या निकोटिन वाला हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे जिलों में हुक्का बारों ओर क्लबों के माध्यम से नशीले पदार्थों के साथ हुक्का परोसने की शिकायतें मिलने के बाद दो सप्ताह पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम के दौरान हुक्का परोसने पर पूरी तरह से जल्द ही प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। जिसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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