1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. शोषण का शिकार होती महिलाओं को जानने चाहिए ये अधिकार

शोषण का शिकार होती महिलाओं को जानने चाहिए ये अधिकार

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jan 29, 2016 02:46 pm IST,  Updated : Jan 29, 2016 04:55 pm IST

नई दिल्ली: हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत होती है। इस दुनिया में आपसे प्यार करने वाले ही आपकी जान ले सकते हैं। रोजाना हमें ऐसी

rape victim
rape victim

9. अगर डॉक्टर कहें कि रेप नहीं हुआ है तो भी महिला की ओर से दर्ज किया गया केस खारिज नहीं किया जा सकता है। धारा 164-A के तहत पीड़िता को रेप की पुष्टि के लिए चिकित्सकीय तौर पर निरीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट को देखने के बाद ही फैसला लिया जाता है। पीड़िता को अधिकार है कि वह डॉक्टर से अपनी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मांग सकती है। डॉक्टर को अधिकार नहीं है कि वह यह पूछे कि रेप कैसे हुआ और कहां हुआ।

10. यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार: यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह यौन उत्पीड़न के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निदेश के तहत यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत