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मस्जिद में महिलाएं भी कर सकती हैं प्रवेश, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

 Reported By: Gonika Arora @AroraGonika
 Published : Jan 29, 2020 07:04 pm IST,  Updated : Jan 29, 2020 07:04 pm IST

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB ) ने मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और महिलाएं मस्जिद में आ सकती हैं।

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मस्जिद में महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं Image Source : FILE

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB ) ने मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और महिलाएं मस्जिद में आ सकती हैं। AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिर करके कहा कि "मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की इस्लाम इजाजत देता है। हालांकि, महिलाओं के लिए ग्रुप प्रेयर में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।" बोर्ड ने दो मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर याचिका के जवाब में ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया।

दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में प्रवेश की इच्छा जाहिर की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने AIMPLB से जवाब मांगा था। बोर्ड ने अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश के लिए इस्लाम अनुमति देता है। वह मस्जिद में जा सकती हैं। लेकिन, बोर्ड ने साथ में यह भी कहा कि मस्जिद में जाने वाली महिलाओं के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह वहां ग्रुप प्रेयर में भी शामिल हों।

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