Saturday, January 24, 2026
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गुरुग्राम में फिर कोरोना विस्फोट, हरियाणा में आए 265 नए मामलों में 128 सिर्फ इसी जिले से

कोरोना वायरस का संकट झेल रहे हरियाणा में ग्रुरुग्राम जिला कोरोना का नया केंद्र बन गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को कोरोना वायरस के 128 मामले सामने आए हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 01, 2020 08:42 pm IST, Updated : Jun 01, 2020 08:42 pm IST
Coronavirus cases in Gurugram- India TV Hindi
Image Source : AP Coronavirus cases in Gurugram

कोरोना वायरस का संकट झेल रहे हरियाणा में ग्रुरुग्राम जिला कोरोना का नया केंद्र बन गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को कोरोना वायरस के 128 मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक जिले में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में अब तक कोरोना वायरस के 903 मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 618 हो गई है। अच्छी बात यह है कि ग्रुरुग्राम में अब तक 281 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 

हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज 265 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 2356 हो गई है। इसमें से 903 मरीज सिर्फ गुरुग्राम से ही हैं। वहीं सोमवार को पॉजिटिव आए 265 लोगों में से 128 मामले सिर्फ गुरुग्राम से ही सामने आए हैं। 

हरियाणा सरकार ने दी अंतरराज्यीय बसों को अनुमति 

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 5 के तहत 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के अधिकारी व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकता हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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