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राहत! सरकारी कर्मचारियों को पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं

Reported by: Bhasha Published : Aug 06, 2017 05:30 pm IST, Updated : Aug 06, 2017 05:30 pm IST

केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

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नई दिल्ली: केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

इस संबंध में मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।

इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा।

आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृत्ति के मौके पर अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दे दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है तो उसे इस बारे में अपने कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्ति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना होगा। यह आदेश 1 अगस्त को जारी किया गया।

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