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महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 1982 तक पहुंची, रविवार को हुई 22 लोगों की मौत

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 12, 2020 10:36 pm IST,  Updated : Apr 12, 2020 10:36 pm IST

महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 221 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 1982 तक पहुंच गई है। वहीं इस संक्रमण से रविवार को 22 लोगों की मौत हुईं जिसमें से 16 केवल मुंबई में हुई है।

harashtra coronavirus cases near 2000 (1983) till April 12th- India TV Hindi
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मुंबई: महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 221 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 1982 तक पहुंच गई है। वहीं इस संक्रमण से रविवार को 22 लोगों की मौत हुईं जिसमें से 16 केवल मुंबई में हुई है। राज्य में अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 149 हो गया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। मध्य मुंबई में बसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में 15 नए मामले आने के बाद यहां संक्रमित रोगियों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। धारावी में कम से कम 4 मौतें चुकी हैं।

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पुलिस, नागरिक और स्वास्थ्य अधिकारियों ने लगातार काम करते हुए 2.25 वर्ग किलोमीटर को लॉकडाउन कराया है, जिसमें 800,000 लोग रहते हैं। इस झुग्गी बस्ती के 15 नए मामलों में से 9 लोग एक कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे, जिसकी मौत हो चुकी है। अब यहां अधिकारी उच्च जोखिम वाले सभी लोगों की जांच कर रहे हैं। यहां से निकटवर्ती दादर क्षेत्र में मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, यहां भी रात से 13 नए मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है।

पिछले महीने दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र आए कुल 156 विदेशियों पर विदेशी अधिनियम 1946 के उल्लंघन के आरोप में मामले दर्ज किये गये हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यटक वीजा पर भारत आए इन लोगों ने कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए मार्च में निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को जिम्मेदार ठहराया है। 

गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'विदेश अधिनियम की धारा 14-बी के तहत 156 के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं। इस धारा के तहत दो से आठ साल की जेल और 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।' उनके खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। देशमुख ने कहा कि ये लोग किर्गिस्तान, घाना, जिबूती, मलेशिया, टोगो, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे 17 देशों से आए हैं।

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