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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई अलर्ट पर, कलेक्टर ने 2 महीने के लिए लागू की धारा 144

 Reported By: Anurag Amitabh @anuragamitabh
 Published : Nov 02, 2019 11:54 pm IST,  Updated : Nov 03, 2019 08:53 am IST

आगामी दिनों में रामजन्मभूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर पुलिस-प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है।

Bhopal- India TV Hindi
प्रतिकात्मक तस्वीर Image Source : TWITTER

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब हाई अलर्ट पर है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने संवेदनशील जिला होने के चलते और आगामी परिस्थितियों के मद्देनजर आज से ही धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अगले 2 महीने तक भोपाल जिले में धारा 144 लागू रहेंगी। इस आदेश के बाद अब राजधानी में कहीं भी प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दरअसल आगामी दिनों में रामजन्मभूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर पुलिस-प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है।

आदेश के मुताबिक थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किरायेदार, पेइंग गेस्ट को नहीं रख सकेगा। साथ ही होटल लॉज धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी इनके मालिकों को रजिस्टर में दर्ज कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक, सामाजिक और परंपरागत आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनों पर बिना अनुमति आयोजन किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन आंदोलन धरने के ना तो आयोजन कर सकेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति चाकू,डंडा, धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार जैसी वस्तुएं अपने साथ नहीं रखेगा। किसी भी होटल लॉज, सार्वजनिक धर्मशाला और ऐसे ही स्थानों पर रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रबंधक और मालिक की होगी।

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