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हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 Written By: Bhasha
 Published : May 26, 2016 02:46 pm IST,  Updated : May 26, 2016 02:47 pm IST

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नवसृजित पिछड़ा वर्ग (सी) श्रेणी के तहत जाटों तथा चार अन्य समुदायों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी है।

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चंडीगढ़: जाट आरक्षण के मामले में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नवसृजित पिछड़ा वर्ग (सी) श्रेणी के तहत जाटों तथा चार अन्य समुदायों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जाट आरक्षण के संबंध में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई तय की गई है।

गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर जाटों के आंदोलन के बाद हरियाणा कैबिनेट ने जाटों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए मार्च में एक विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक में पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नया वर्गीकरण कर जाटों के अलावा चार अन्य जातियों जाट सिख, रोर, बिश्नोई और त्यागियों को आरक्षण देने की बात कही गई थी।

सरकार की मंशा इन समुदायों के लिए शिक्षण संस्थानों तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की थी। विधानसभा में पारित बिल के मुताबिक आरक्षण में शामिल किए गए नए नियमों को मंजूरी देते हुए सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया था।

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