Saturday, April 20, 2024
Advertisement

पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी सेवा में बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी को सेवा में बहाल कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक महिला ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है और छुट्टी पर गयी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 23, 2020 6:48 IST
पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी सेवा में बहाल- India TV Hindi
पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी सेवा में बहाल

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी को सेवा में बहाल कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक महिला ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है और छुट्टी पर गयी है। उसका सारा बकाया भी मंजूर हो चुका है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे (अब प्रधान न्यायाधीश) के नेतृत्व में शीर्ष न्यायालय की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने पिछले साल मई में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश को क्लीनचिट दी थी क्योंकि महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं पाया गया था। 

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में महिला कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला बंद करते हुए नगर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। मामले में शिकायतकर्ता हरियाणा के झज्जर के निवासी नवीन कुमार ने कहा था कि याचिका के विरोध में वह नहीं है और वह मामले को नहीं चलाना चाहता है। 

कुमार द्वारा यहां तिलक मार्ग थाने में शिकायत के बाद महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के कथित आरोपों के लिए पिछले साल तीन मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 

महिला ने पिछले साल अप्रैल में उच्चतम न्यायालय के 22 न्यायाधीशों के आवास पर शपथ पत्र भेजकर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोगोई के खिलाफ आरोप लगाए थे। महिला ने दावा किया था कि उसका तबादला कर दिया गया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement