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11 जजों के निलंबन के खिलाफ छुट्टी पर गए तेलंगाना के 200 जज

 Written By: Bhasha
 Published : Jun 28, 2016 07:30 pm IST,  Updated : Jun 28, 2016 07:31 pm IST

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन आज उस समय और तेज हो गया जब अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों के निलंबन के

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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन आज उस समय और तेज हो गया जब अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों के निलंबन के विरोध में 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया। निलंबित हुए न्यायाधीशों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है।

इस कार्रवाई का विरोध करते हुए करीब 200 न्यायिक अधिकारियों ने आज से 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत नौ न्यायाधीशों को आज निलंबित किया गया। एक समिति अनुशासनात्मक मुद्दों पर गौर कर रही है। उच्च न्यायालय ने कल दो न्यायाधीशों को निलंबित किया था।

तेलंगाना जजेज एसोसिएशन के बैनर तले सौ से अधिक न्यायाधीशों ने रविवार को गन पार्क से राजभवन तक जुलूस निकाला था और राज्यपाल को न्यायिक अधिकारियों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। उनकी चिंता यह है कि (विभाजन के बाद वाले) आंध्र प्रदेश के न्यायाधीशों की नियुक्ति तेलंगाना की अदालतों में की गई है। आज नौ और न्यायाधीशों के निलंबन के बाद तेलंगाना जजेज एसोसिएशन ने आपातकालीन बैठक बुलाई।

एक न्यायिक अधिकारी ने कहा, करीब 200 न्यायाधीशों ने तेलंगाना जजेज एसोसिएशन के तत्वाधान में बैठक में भाग लिया और आज से 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के आवंटन की सूची तत्काल वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित किया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निलंबन के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है।

इस बीच, तेलंगाना एडवोकेट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुडे वकीलों ने राज्य में अदालतों के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई वकीलों को ऐहतियाती हिरासत में लिया। तेलंगाना जजेज एसोसिएशन ने कल चलो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बंद का आह्वान किया है।

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