Friday, May 03, 2024
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दिल्ली में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 1313 नए मामलों की पुष्टि, पॉजिटिविटी रेट 1.73 प्रतिशत

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1313 नए मामलों की पुष्टि हुई है।

Puneet Saini Edited by: Puneet Saini
Updated on: December 30, 2021 21:13 IST
दिल्ली में सामने आए 1313 नए कोरोना के मामले- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में सामने आए 1313 नए कोरोना के मामले

Highlights

  • पिछले 24 घंटे में 1,313 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है
  • पॉजिटिविटी रेट 1.73 प्रतिशत तक पहुंच गई है
  • पिछले 24 घंटे में 423 लोग ठीक हुए हैं

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,313 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पॉजिटिविटी रेट 1.73 प्रतिशत तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 423 लोग ठीक हुए हैं। अभी दिल्ली में 3,081 एक्टिव केस हैं। अभी तक 14 लाख 18 हजार 227 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 

दिल्ली के अस्पतालों में 8 हजार 835 कोरोना के बेड हैं। इसमें से 189 भरे हुए हैं और 8 हजार 646 खाली हैं। कोविड केयर सेंटर में 111 बेड्स भरे हुए हैं और 4 हजार 160 बेड खाली हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 75 हजार 953 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। वहीं, 7 हजार 363 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है।

बुधवार को कितने आए थे मामले?

बुधवार को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 923 नए मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटों में कुल 71696 सैंपल्स को टेस्ट किया गया था और पॉजिटिविटी रेट 1.29 प्रतिशत थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया था। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बुधवार को फैसला किया था कि दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ के तहत कोविड-19 से संबंधित लगाए गए प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे और नई पाबंदियों पर निर्णय लेने से पहले अधिकारी कुछ समय के लिए स्थिति की निगरानी करेंगे। यह निर्णय उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था, जो डीडीएमए के अध्यक्ष भी हैं। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विशेषज्ञ शामिल हुए थे।

येलो अलर्ट के तहत, मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया था। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी। ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति होगी।

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