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प्रदूषण: दिल्ली-NCR में लागू हुआ GRAP 2, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें जरूरी नियम

 Published : Oct 21, 2024 06:09 pm IST,  Updated : Oct 21, 2024 09:58 pm IST

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP 2, के नियम लागू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं जारी किए गए नोटिस में क्या कहा गया है।

GRAP 2 in delhi ncr for pollution- India TV Hindi
प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैप-2 लागू। Image Source : PTI (FILE PHOTO)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगा GRAP का स्टेज 2 लागू कर दिया गया। AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर CAQM ने जारी किया आदेश। GRAP 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग गयी है। यह आदेश 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करते हुए कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

1. चिन्हित सड़कों डेली बेसिस पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करें।

2. भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील इलाकों में सड़क की धूल को रोकने और निर्दिष्ट लैंडफिल स्थलों पर एकत्रित धूल के उचित निपटान के लिए सड़कों पर धूल अवरोधकों (कम से कम हर दूसरे दिन, गैर-पीक घंटों के दौरान) के उपयोग के साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें।
3. सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज करें।
4. एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपाय तेज करें।
5. वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट आदि) के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।
6. निर्देश संख्या 76 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेट के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची को सख्ती से लागू करें।
7. यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात संचालन को समकालिक करें और चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करें।
8. लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में सलाह देने के लिए समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो में अलर्ट दें।
9. निजी परिवहन को कम करने के लिए वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ाएं।
10. अतिरिक्त बेड़ा शामिल करके सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाए।
11. सर्दियों के दौरान खुले में बायो-मास/एमएसडब्ल्यू जलाने से बचने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएंगे।

GRAP 2

जारी किए गए नोटिस में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से नागरिकों से अपील और सहायता करने का आग्रह किया गया है। 

  • लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें।
  • टेक्नॉलॉजी का उपयोग करें, कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुनें, भले ही थोड़ा लंबा हो।
  • अपने ऑटोमोबाइल में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर बदलें।
  • अक्टूबर से जनवरी के महीनों के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें।
  • ठोस अपशिष्ट और बायोमास को खुले में जलाने से बचें।

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