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हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आदेश पर लगाई रोक, सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा RSS

 Published : Oct 28, 2025 01:12 pm IST,  Updated : Oct 28, 2025 01:12 pm IST

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले अनुमति लेने को कहा गया था।

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कर्नाटक हाईकोर्ट Image Source : PTI

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों को निशाना बनाने वाला कदम माना जा रहा था। जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल-जज बेंच ने सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की।  

सरकार के निर्देश को किसने दी थी चुनौती?

सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्था ने दायर की थी, जिसने यह तर्क दिया कि इस कदम से प्राइवेट संगठनों के कानूनी काम करने के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

कर्नाटक के मंत्री ने क्या कहा?

इससे पहले, कर्नाटक के संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने साफ किया था कि सरकार का यह कदम किसी खास संगठन को टारगेट करके नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा, "इस संगठन या उस संगठन के बारे में कुछ भी खास नहीं है। सरकारी या संस्थागत प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ सही इजाज़त और सही मकसद के लिए किया जाएगा। किसी भी उल्लंघन पर मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

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