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कर्नाटक: हनुमान ध्वज विवाद मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों के खिलाफ FIR दर्ज, तहसीलदार ने की शिकायत

कर्नाटक के मंड्या जिले के हनुमान ध्वज मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। IPC की धारा 143, 301, 353, 149 के तहत मामला दर्ज किया है।

Reported By : T Raghavan Edited By : Rituraj Tripathi Published : Jan 30, 2024 14:46 IST, Updated : Jan 30, 2024 14:46 IST
Hanuman flag controversy- India TV Hindi
Image Source : FILE हनुमान ध्वज विवाद मामले में FIR दर्ज

मंड्या: कर्नाटक के मंड्या जिले के हनुमान ध्वज मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तहसीलदार की शिकायत पर केरेगोडू पुलिस स्टेशन में प्रताप, अविनाश और प्रकाश सहित अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 143, 301, 353, 149 के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

मंड्या जिले के केरेगोडु गांव में एक राम मंदिर है जिसे रंग मंदिर भी कहा जाता है। पिछले कई सालों से उस मंदिर के सामने एक 108 फुट ऊंचा स्तंभ है जिसपर पर हनुमान ध्वज लहराता है। बीते रविवार को जिला प्रशासन के अधिकारी उस स्तंभ से हनुमान ध्वज को उतारने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के लोग नाराज हो गए और इसका विरोध करने के लिए वहां पर भारी संख्या में पहुंच गए। प्रशासन ने नाराज लोगों की भीड़ को वहां से हटाने के लिए लोगों पर लाठी चार्ज किया और इसके बाद स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा फहरा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा और JDS समेत हिंदू संगठन के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।

प्रशासन का क्या कहना है?

इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर स्तंभ बना हुआ है, वह सरकारी जमीन है। प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ पंचायत को वहां पर स्तंभ बनाने के लिए NOC दिया था। इन शर्तों में अहम शर्त यह थी कि यहां पर किसी भी तरह का धार्मिक या राजनैतिक झंडा नहीं फहराया जाएगा। इस स्थान पर सिर्फ तिरंगा या फिर राज्य ध्वज फहराया जा सकता है।

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