Thursday, December 12, 2024
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केजरीवाल माफी मांगने को तैयार, मांगी सुप्रीम कोर्ट से मोहलत; यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़ा है मामला

अरविंद केजरीवाल एक मानहानि केस में माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिस पर कोर्ट ने 6 हफ्ते तक सुनवाई टाल दी है।

Reported By : Atul Bhatia Written By : Shailendra Tiwari Published : Aug 12, 2024 13:06 IST, Updated : Aug 12, 2024 13:06 IST
arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI मानहानि मामले में केजरीवाल माफी मांगने को हुए तैयार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक केस को लेकर माफी मांगने को तैयार हैं, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों की मोहलत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बात सुनी और करीबन 1.5 माह के लिए सुनवाई टाल दी। यह केस यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर करके मानहानि को लेकर है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह माफी मांगने को तैयार हैं लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं।

क्या था मामला?

जानकारी दे दें कि ध्रुव राठी के वीडियो को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने सीएम केजरीवाल पर मानहानि का केस दायर कर दिया था। उनका आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन पर गलत आरोप लगाए और वीडियो बनाया जिसे केजरीवाल ने शेयर किया और इससे उनकी मानहानि हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, पीवी संजीव कुमार और आर. महादेवन की बेंच ने की। 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा था कि अगर केजरीवाल माफी मांगते हैं तो क्या वे केस वापस लेंगे?

सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल के ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा, 'उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, एक ट्वीट वाला केस ही देखना बाकी रह गया था' उन्होंने मामले को 8 से 12 हफ्ते तक पोस्टपोन करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी होगा वह अदालत को अवगत कराएंगे। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी ने कहा कि मुझे एक ड्राफ्ट माफीनामा मिला है, मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए। इस मामले में लंबा समय नहीं दिया जा सकता है।

इस पर सिंघवी ने कहा कि हम दुख जाहिर करने जा रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा यह चाहते हैं। दोनों पक्षों को तसल्ली से सुनने के बाद बेंच ने 6 हफ्ते बाद सुनवाई करने को कहा।

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