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'पिछले 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा, ये चौंकाने वाला है', कोलकाता रेप केस में SC की कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला कोलकाता पुलिस के रवैये पर संदेह जताया और कहा कि पिछले 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Niraj Kumar Published : Aug 22, 2024 12:50 IST, Updated : Aug 22, 2024 14:05 IST
Supreme court- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

Kolkata doctor rape murder case,: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान इस केस में कोलकाता पुलिस के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पिछले 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट और कोलकाता पुलिस की जांच रिपोर्ट में अंतर पर भी सवाल उठाए और कोलकाता पुलिस के रवैए को संदेहजनक बताया।

ASP का आचरण संदिग्ध

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका सीआरपीसी अनुसरण करती है या मैंने अपने 30 वर्षों में देखा है। तो क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ। जस्टिस पारदीवाला ने कहा जो सहायक पुलिस अधीक्षक है, उसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया?

सबूत मिटाए गए-सीबीआई

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि घटना स्थल को नुकसान पहुंचाया गया और सबूत मिटाए गए। सीबीआई की इस दलील को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने विरोध किया। सीबीआई से जब कोर्ट ने पूछा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहां है तो सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। इसके साथ ही सीबीआई ने कहा कि घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया और सबूत भी मिटाए गे। 

सीजेआई ने पूछा आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है। इस पर सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल  ने कहा कि हमें यह नहीं दी गई है। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और प्रस्तुत किया गया है। एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है और अपराध स्थल बदल दिया गया है। 

डॉक्टरों को काम पर लौटने को कहा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो वे अनुपस्थित माने जायेंगे। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। एम्स डॉक्टर संघ ने इस पर कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है। हम प्रदर्शन पर थे। सीजेआई ने कहा कि आप अगर ड्यूटी पर हैं तो ठीक, अगर नहीं हैं तो कानून अपना काम करेगा। आप पहले काम पर वापस लौटिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है। डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।

 

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