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मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, पर नहीं जाएंगे जेल

 Reported By: Nirnaya Kapoor Edited By: Swayam Prakash
 Published : Mar 23, 2023 08:26 am IST,  Updated : Mar 23, 2023 11:51 am IST

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला अदालत पहुंच गए हैं। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी- India TV Hindi
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी Image Source : ANI

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है।

सजा के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का वक्त 

गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। अब इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा का ऐलान होते ही जमानत भी मिल गई है। इस मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त भी दिया गया है। 

इस बयान की वजह से फंसे राहुल गांधी
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है। 

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