Monday, April 29, 2024
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पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात HC से झटका, राहत से इनकार

गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह से कहा कि आप अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। जब दोनों को कोर्ट में बुलाया गया तब उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए था।

Subhash Kumar Edited By: Subhash Kumar
Published on: August 11, 2023 17:26 IST
Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल।

पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के बाद मानहानि का केस झेल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों नेताओं को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट से मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। 

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। पीएम की डिग्री पर विवादित बयान के मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था। इस समन के खिलाफ दोनों नेताओं ने सेशन कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी, जो कि खारिज हो गई। इस फैसले के खिलाफ दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दोनों नेताओं को जब कोर्ट में बुलाया गया तब उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं हैं, कोर्ट को आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 

ये है पूरा मामला
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं की टिप्पणियों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पटेल के अनुसार ये बयान "व्यंग्यात्मक" और अपमानजनक" थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणी से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है, जिसने इतने दिनों में जनता के सामने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। पटेल के अनुसार दोनों नेताओं ने जानबूझकर ये काम किया है। 

जुर्माना भी लगा चुका कोर्ट
पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश को निरस्त कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने जानकारी मांगने वाले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

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