1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. गृह मंत्रालय के इस IAS ने कर दी इतनी बड़ी गलती कि...अमित शाह ने कर दिया निलंबित

गृह मंत्रालय के इस IAS ने कर दी इतनी बड़ी गलती कि...अमित शाह ने कर दिया निलंबित

 Published : Jul 31, 2023 10:41 pm IST,  Updated : Jul 31, 2023 10:44 pm IST

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में कार्य करने वाले एक आइएएस अधिकारी ने इतनी बड़ी गलती की है कि उन्हें अपने पद से भी हाथ गवांना पड़ गया है। गृहमंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इससे दूसरे अधिकारियों में भी खलबली मच गई है।

अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री- India TV Hindi
अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री Image Source : FILE

केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत एक आइएएस अधिकारी ने इतनी बड़ी गलती कर डाली कि गृह मंत्रालय ने उसे निलंबित कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अधीनस्थ मंत्रालय में काम करने वाले आइएएस का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप और दहशत मच गई है। दरअसल आइएएस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक स्मारक तोड़कर सरकारी आवास बनाने की बड़ी गलती की है। इसके बाद अमित शाह के मंत्रालय ने उस पर ये बड़ी कार्रवाई की है।

स्मारक तोड़ने के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी उदित प्रकाश राज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मंत्रालय ने एक अन्य आदेश में बताया कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी बसंत रथ का निलंबन और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

कौन है आइएएस

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आइएएस अधिकारी उदित प्रकाश राज के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। उसमें कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान 2007 के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी राय का मुख्यालय मिजोरम रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व इजाजत के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल अगस्त में, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को "अनुचित लाभ" देने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद तैनात रहने के दौरान 15वीं शताब्दी के एक स्मारक को विध्वंस कर आधिकारिक आवास का निर्माण कराया था।

दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने दिया था नोटिस

इस साल की शुरुआत में, एक ‘महल’ को विध्वंस कर आधिकारिक आवास का निर्माण करने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने राय को नोटिस दिया था। वहीं, साल 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी रथ को अदालत के आदेश के बावजूद अपने वरिष्ठों के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित करने के आरोप में जुलाई 2020 में निलंबित कर दिया गया था। वह एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अन्य आदेश के अनुसार, रथ 31 जुलाई, 2023 से 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे। मंत्रालय ने 28 जुलाई के आदेश में कहा, “राष्ट्रपति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि श्री बसंत कुमार रथ और 180 दिनों की अवधि तक यानी 31.7.2023 से 27.01.2024 तक निलंबित रहेंगे।” यह आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ। (भाषा)

यह भी पढ़ें

Russia-Ukraine War:रूसी मिसाइल हमले से फिर कांपा कीव, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृहनगर पर बरसे गोले

कोकीन के 50 कैप्सूल के साथ पकड़ा गया विदेशी तो सारे गया निगल, अब 6 साल बाद कोर्ट ने ये कहकर दी जमानत

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत