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नोएडा में बढ़ी कन्टेंनमेंट जोन की संख्या, ऑनलाइन क्लास के लिए जारी हुई गाइडलाइन

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 21, 2020 11:56 am IST,  Updated : May 21, 2020 11:56 am IST

नोएडा में कन्टेंनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है। कन्टेंनमेंट जोन को श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो में बांटा गया है। श्रेणी-एक में वे क्षेत्र आते हैं, जहां कोरोना वायरस का एक मरीज मिला हो और श्रेणी- दो में वे क्षेत्र आते हैं, जहां एक से ज्यादा मरीज मिले हों।

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27 containment zones added in Noida, but sealed areas smalle Image Source : PTI

नोएडा: नोएडा में कन्टेंनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है। कन्टेंनमेंट जोन को श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो में बांटा गया है। श्रेणी-एक में वे क्षेत्र आते हैं, जहां कोरोना वायरस का एक मरीज मिला हो और श्रेणी- दो में वे क्षेत्र आते हैं, जहां एक से ज्यादा मरीज मिले हों। जिला निगरानी अधिकारी डॉ. सुनील दोहरे ने बताया कि नोएडा में कन्टेंनमेंट जोन की संख्या अब 39 से बढ़कर 63 हो गई है।

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उन्होंने बताया कि जहां संक्रमण का एक मामला सामने आया है, उसके आस-पास के ढाई सौ मीटर के क्षेत्र को सील करके उसे कन्टेंनमेंट जोन श्रेणी-एक में रखा गया है। एक से अधिक मामलों वाले क्षेत्र के आस-पास के 500 मीटर के क्षेत्र को सील किया गया है और उसे कन्टेंनमेंट जोन श्रेणी-दो में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि निरुद्ध क्षेत्रों में कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल को लागू करते हुए वहां के लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और इन क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त (सैनेटाइज) करने का काम किया जा रहा है।

वहीं यहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो सके इस बाबत नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस जारी की।

जारी गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के आने जाने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षक और प्रबंधक ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, शिक्षणेत्तर स्टाफ और प्रबंधक के कर्मचारियों को शिक्षण संस्थानों में आने की इजाजत होगी लेकिन शिक्षण संस्थान में रोजाना 33 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी उपस्थित नही होंगे।

इसमें आगे कहा गया, "जिले के दायरे में निवास करने वाले शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को अपने घर से संस्थान तक किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अपने घर से काम पर जाने के लिए संबंधित संस्थान का पहचान-पत्र साथ रखना होगा। वहीं, आवागमन करते वक्त सामान्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा।"

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