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NSA में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 19, 2020 10:39 pm IST,  Updated : Aug 19, 2020 10:39 pm IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए बुधवार को टाल दी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की NSA के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए बुधवार को टाल दी। Image Source : PTI FILE

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए बुधवार को टाल दी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर इस मामले में सुनवाई टाली। याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। याचिकाकर्ता के वकील को मोहलत देते हुए अदालत ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले का निस्तारण करेगी।

इससे पहले अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। खान को CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। पीठ ने खान की रिहाई की मांग करने वाली उनकी मां नुजहत परवीन द्वारा दायर इस याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक, खान को एक सक्षम अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। 

याचिका मे कहा गया कि हालांकि 4 दिनों तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और बाद में उन पर रासुका लगा दिया गया, इसलिए उनकी हिरासत अवैध है। खान ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान 10 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। इसके बाद उन्हें इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार अलीगढ़ में दिए गए भाषण को भड़काऊ मानकर खान पर एनएसए लगाया गया।

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