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Shrikant Tyagi: जेल से बाहर आएगा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

 Reported By: Imran Laeek, Edited By: Swayam Prakash
 Published : Oct 17, 2022 09:37 pm IST,  Updated : Dec 16, 2022 12:14 am IST

Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। त्यागी को गैंगस्टर मामले में ये जमानत मिली है। इससे पहले श्रीकांत त्यागी को 3 और मुकदमों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Shrikant Tyagi gets bail from Allahabad High Court - India TV Hindi
Shrikant Tyagi gets bail from Allahabad High Court Image Source : PTI

Highlights

  • श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की जमानत मंजूर
  • जमानत पर जेल से रिहा करने के आदेश

Shrikant Tyagi: नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका मंजूर की है।

यूपी सरकार ने पेश की क्रिमिनल हिस्ट्री

श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई पूरी हुई थी। आज की सुनवाई में यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था। यूपी सरकार के जवाब पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से भी दलीलें पेश की गई थीं। यूपी सरकार ने आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जो भी मुकदमे दर्ज हैं वह दुर्भावना से प्रेरित हैं।

3 मुकदमों में पहले ही मिल चुकी जमानत
गौरतलब है कि नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले के तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। श्रीकांत त्यागी एक महिला से बदसलूकी के मामले में जेल में बंद है। हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा व आलोक रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा।

महिला से गाली-गलौच का वीडियो हुआ था वायरल
मालूम हो कि श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें त्यागी एक महिला के साथ गाली-गलौच करता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही उसपर महिला से हाथापाई करने का भी आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 93-बी स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में अवैध कब्जे को लेकर श्रीकांत त्यागी की महिला से बहस हो रही थी। इसी दौरान त्यागी गाली-गलौज पर उतर आया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ। जिसके बाद वह छिप गया, पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा। इसके बाद 9 अगस्त को उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।

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