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झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, करीब 40 लाख उपभोक्ताओं का माफ होगा बिजली बकाया; जानें कैबिनेट के अहम निर्णय

 Edited By: Amar Deep
 Published : Aug 30, 2024 06:45 am IST,  Updated : Aug 30, 2024 06:45 am IST

झारखंड सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। इस दौरान झारखंड के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया भी माफ करने का निर्णय लिया गया।

झारखंड कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले।- India TV Hindi
झारखंड कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। Image Source : PTI

रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठा-पटक तेज हो गई है। एक तरफ जहां चंपई सोरेन ने जेएमएम से नाता तोड़ दिया है, तो वहीं अब झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं के लिए 3,584 करोड़ रुपये का बिजली बकाया माफ करने का फैसला किया है। सीएम सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों, दलितों, गरीबों और महिलाओं के बारे में सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता भी निभाती है। 

बकाया राशि होगी माफ

दरअसल, झारखंड के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत नामांकित घरेलू उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत देना है। मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने पुष्टि की है कि छूट इन उपभोक्ताओं के बकाया पर लागू होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।’’ 

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त उपायों को भी मंजूरी दी, जिनमें ड्यूटी या सैन्य अभियानों के दौरान जान गंवाने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का अनुग्रह भुगतान और सरकारी नौकरी शामिल है। अन्य निर्णयों में आंगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के लिए पारिश्रमिक अवधि को 10 से बढ़ाकर 12 महीने करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए 31.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने छह जिलों- धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड वक्फ नियमन 2024 को हरी झंडी दे दी गई। (इनपुट- एजेंसी)

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