1. Hindi News
  2. एजुकेशन
  3. नौकरी
  4. 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला: हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला: हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

 Edited By: Bhasha
 Published : Jun 03, 2020 12:38 pm IST,  Updated : Jun 03, 2020 12:54 pm IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी ।

court prohibits recruitment of teachers in uttar pradesh- India TV Hindi
court prohibits recruitment of teachers in uttar pradesh Image Source : FILE

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजे। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मई रखी गई है।

हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में कोर्ट नंबर 26 में मामले की सुनवाई की गई। यह याचिका अमिता त्रिपाठी और अन्य की ओर से दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। एक्सपर्ट का ओपिनियन आने के बाद अब आगे फैसला होगा।

याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था। अदालत ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार इन आपत्तियों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करेगी और अयोग इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।

आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।

2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Naukri से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें एजुकेशन