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हरियाणा सरकार के फैसले से निजी स्कूल संचालक नाराज

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 22, 2020 12:58 pm IST,  Updated : Jun 22, 2020 12:58 pm IST

हरियाणा सरकार के उस आदेश पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते समय बच्चों को स्कूल के छोडऩे संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

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private school operators angered by haryana government's decision Image Source : PTI

हरियाणा सरकार के उस आदेश पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते समय बच्चों को स्कूल के छोडऩे संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एसोसिएशन के राज्य प्रधान वजीर ढांडा की अगुआई में कई स्कूल संचालक रविवार को जींद विधायक डॉ.कृष्ण के निवास पर पहुंचे। उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर कहा कि सरकार का आदेश कि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में दाखिला लेते समय निजी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और 15 दिन में निजी स्कूल प्रमाणपत्र नहीं देते तो स्वत: जारी मान लिया जाएगा गैरकानूनी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

विधायक ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। एसोसिएशन के राज्य प्रधान वजीर ढांडा ने कहा कि सरकार ने गत दिनों यह भी आदेश दिया कि केवल सक्षम अभिभावक ही स्कूल की ट्यूशन फीस जमा करवाएं जबकि सक्षम की कोई परिभाषा नहीं बताई गई। अब तक मुश्किल से चार से पांच प्रतिशत अभिभावकों ने ही अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कराई है। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार विभागीय पत्र जारी करें और मीडिया में बयान जारी कर कहे कि सभी अभिभावकों को अप्रैल मई-जून की ट्यूशन फीस जमा करानी ही होगी।

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