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सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद, CM शिवराज सिंह चौहान का फैसला

 Reported By: Anurag Amitabh
 Published : May 17, 2020 05:03 pm IST,  Updated : May 17, 2020 05:03 pm IST

कोरोना वायरस महामारी के दौर में अन्य राज्यों से अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मौत होने पर मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 25-25 हजार रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी।

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सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद, CM शिवराज सिंह चौहान का फैसला Image Source : FILE

भोपाल: कोरोना वायरस महामारी के दौर में अन्य राज्यों से अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मौत होने पर मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 25-25 हजार रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को यह फैसला लिया। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्यों से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की अगर मध्य प्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रुपये देगा और अगर शख्स गंभीर रूप से घायल है तो उसे 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा।

वहीं, छतरपुर जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 25 हज़ार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है। गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हुए थे। ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 15 हजार रुपये और घायलों को 7 हज़ार 500 रुपए  की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है। इस तरह इस दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख 15 हजार और घायल होने पर 32 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई है।

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