1. Hindi News
  2. मध्य-प्रदेश
  3. कर्जा लेकर लड़ा चुनाव और बने विधायक, अब मांग रहे करोड़ों की रंगदारी; जानिए पूरा मामला

कर्जा लेकर लड़ा चुनाव और बने विधायक, अब मांग रहे करोड़ों की रंगदारी; जानिए पूरा मामला

 Published : Mar 01, 2024 08:36 pm IST,  Updated : Mar 01, 2024 08:36 pm IST

विधायक कमलेश्वर डोडियार पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का प्रयास करने का आरोप है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे सत्ताधारी दल बीजेपी की साजिश बताया है।

Madhya Pradesh- India TV Hindi
कमलेश्वर डोडियार Image Source : FACEBOOK

रतलाम: पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा 66 सीटों पर कांग्रेस ने कब्ज़ा जमाया। वहीं एक अन्य सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार विजय हुए। यह कोई और नहीं बल्कि चर्चित विधायक कमलेश्वर डोडियार हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही इनकी चर्चा होने लगी थी। कमलेश्वर दावा करते हैं कि उन्होंने चुनावों में जो भी खर्चा किया वह कर्ज लेकर किया है। 

चुनाव जीतने के बाद बाइक से पहुंचे थे भोपाल

इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद जब वह भोपाल गए तब भी इन्होंने मोटरसाइकिल से सफर तय किया। इसके बाद भी इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वहीं अब एक बार फिर से यह चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा का कारण इनकी संभावित गिरफ्तारी है। दरअसल कमलेश्वर के खिलाफ जबरन वसूली का आरोप लगा है और इस मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को विधानसभा अध्यक्ष की भी मंजूरी मिल गई है। अब किसी भी वक़्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 

मेडिकल स्टोर के मालिक से रंगदारी मांगने का है आरोप

बता दें कि विधायक कमलेश्वर डोडियार पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का प्रयास करने का आरोप है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी मिलने के बाद संभावित रूप से गिरफ्तारी का सामना कर रहे 33 वर्षीय विधायक ने एक वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार बताया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को इसकी साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इन मामलों में दर्ज हुई है शिकायत 

रतलाम के पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया कि डोडियार के खिलाफ जबरन वसूली, मौद्रिक लाभ के लिए हमला, हिंसा, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग, आपराधिक धमकी सहित विभिन्न आरोपों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने जैसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा।

Input - PTI

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। मध्य-प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।