मुंबई: महाराष्ट्र में कुछ ही घंटे बाद महापालिका चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 15 जनवरी को सुबह साढ़े 7 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। अगर आप भी महाराष्ट्र के उन 227 वार्ड्स के वोटर हैं जहां गुरुवार को वोटिंग होनी है तो ये खबर जरूर पढ़ लें। जान लें कि पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए किन कागजातों की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले नाम वोटर आईडी कार्ड का है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अन्य 12 दस्तावेजों को मतदान केंद्र पर दिखाकर भी वोटिंग कर सकते हैं।
मतदान केंद्र पर दिखाएं इनमें से एक पहचान पत्र
मतदान के लिए वोटर्स को मतदान केंद्र पर अपना वोटर आईडी कार्ड लाना होगा। जिन लोगों के पास अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे 12 अन्य पहचान पत्र पोलिंग बूथ पर दिखा सकते हैं। वे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक, मतदाता की फोटो सहित विकलांगता प्रमाण पत्र, एमजीएनआरईजीए रोजगार कार्ड, पेंशन संबंधी फोटो दस्तावेज, सांसदों और विधायकों की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र या केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी फोटो हेल्थ बीमा कार्ड भी दिखा सकते हैं।
वोट डालने के लिए जरूरी 13 दस्तावेज
| 1 | वोटर आईडी कार्ड |
| 2 | पासपोर्ट |
| 3 | पैन कार्ड |
| 4 | आधार कार्ड |
| 5 | ड्राइविंग लाइसेंस |
| 6 | सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र |
| 7 | फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक |
| 8 | मतदाता की फोटो सहित विकलांगता प्रमाण पत्र |
| 9 | एमजीएनआरईजीए रोजगार कार्ड |
| 10 | पेंशन संबंधी फोटो दस्तावेज |
| 11 | सांसदों और विधायकों की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र |
| 12 | स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र |
| 13 | केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी फोटो हेल्थ बीमा कार्ड |
सीमित व्यक्तिगत संपर्क को लेकर बड़ा आदेश
इस बीच, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम को प्रचार का समय खत्म होने के बाद सीमित व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति दी। हालांकि, नगर निगम चुनाव प्रत्याशियों को घर-घर जाकर प्रचार करने के दौरान माइक्रोफोन के इस्तेमाल करने और बड़े ग्रुप्स में घूमने से प्रतिबंधित कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इससे चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध कमजोर होते हैं।
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