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दूसरी पत्नी को मां कहने से बेटे ने किया इनकार तो पिता ने कर दी हत्या, जानिए 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाई कौन सी सजा?

 Published : Nov 26, 2024 09:21 pm IST,  Updated : Nov 26, 2024 09:24 pm IST

पहली पत्नी को मां न कहने पर एक पिता इतना गुस्सा हो गया कि बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। जहां डॉक्टरों की टीम ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं, अब जाकर कोर्ट ने हत्या की वारदात के 6 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई है।

कोर्ट ने हत्यारे पिता को सुनाई सजा- India TV Hindi
कोर्ट ने हत्यारे पिता को सुनाई सजा Image Source : FILE PHOTO

मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार करने पर बेटे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसडी तावशिकर ने सोमवार को यह कहते हुए आरोपी सलीम शेख को 2018 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि ‘इस वारदात का एकमात्र सूत्रधार’ वही है। हत्या की वारदात के 6 साल बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को सजा सुनाई है। 

दूसरी पत्नी को मां कहने से किया इनकार

पीड़ित की मां (शेख की पहली पत्नी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अगस्त, 2018 में जब उसके बेटे इमरान ने सलीम शेख की दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया, तब दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। प्राथमिकी के मुताबिक, विवाद ने हिंसक रूप तब ले लिया जब सलीम ने इमरान पर हमला कर दिया। 

कैंची से मारकर किया घायल

 

खतरा भांपते हुए शिकायतकर्ता पुलिस थाने मदद के लिए पहुंची। लेकिन जबतक पुलिस दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में सलीम के घर पर पहुंची तबतक सलीम ने कैंची से हमला कर इमरान को बुरी तरह घायल कर दिया था। 

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया 

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, अस्पताल में इमरान को मृत घोषित कर दिया गया। सलीम शेख के वकील ने दावा किया कि इमरान नशे में था और उसने धारदार हथियार से खुद को घायल कर अपनी जान दे दी थी। 

अदालत ने दलीलों को किया नजरअंदाज 

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यदि पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास किया होता तो उसकी मां मदद के लिए थाने नहीं जाती। अदालत ने कहा कि यदि उसने खुदकुशी की होती तो उसकी मां एवं अन्य (चश्मदीद) ने उसे रोकने की कोशिश करते।

भाषा इनपुट के साथ 

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