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अजित पवार के एक और मंत्री देंगे इस्तीफा? माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

 Reported By: Sachin Chaudhary Edited By: Khushbu Rawal
 Published : Dec 17, 2025 02:53 pm IST,  Updated : Dec 17, 2025 02:57 pm IST

महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गैर जामनती वारंट जारी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक महायुति के दोनों सहयोगी कोकाटे के इस्तीफे पर अड़े हैं।

माणिकराव कोकाटे- India TV Hindi
माणिकराव कोकाटे Image Source : X@KOKATE_MANIKRAO

महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्लैट घोटाले में कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बता दें कि 28 साल पुराने फ्लैट घोटाले में नाशिक के सेशन कोर्ट ने उनकी 2 साल की कैद और 10 हजार रुपया के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। 

कोकाटे के इस्तीफे पर अड़े हैं महायुति के दोनों सहयोगी 

महाराष्ट्र सरकार के बेहद विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, अगर खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो कोकाटे का इस्तीफा तय है। माना जा रहा है कि कोकाटे का अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति के दोनों सहयोगी कोकाटे के इस्तीफे पर अड़े हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1995 से 1997 के बीच का है। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास पहले से कोई घर नहीं है। इसी आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत मिले थे। लेकिन बाद में अधिकारियों ने इस मामले में अनियमितताओं की शिकायत की थी।

1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था। पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोळे ने इस मामले में याचिका दायर की थी। यह अपराध नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह मामला 1997 से अदालत में चल रहा था और अब इसका फैसला आ चुका है।

मामले में 4 लोगों को बनाया गया था आरोपी

इस केस में कुल चार आरोपी थे, जिनमें माणिकराव कोकाटे, उनके भाई और दो अन्य लोग शामिल थे। हालांकि, कोर्ट ने बाकी दो आरोपियों को किसी भी तरह की सजा नहीं दी है। लेकिन माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को दो साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 

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