मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। नियम और शर्तों के साथ पूरे राज्य में 28 जून से सैलून और ब्यूरी पार्लर शुरू किए जाएंगे। मुंबई के साथ ही साथ एमएमआर रीजन, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर महानगर पलिका क्षेत्रों में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सैलून और ब्यूटी पार्लर्स शुरू किए जाएंगे।
Related Stories
राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार यहां केवल मर्यादित ग्राहकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए ग्राहकों को पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। कटिंग, हेयर डाय, वैक्सीन, इसकी मर्यादित सेवा मिलेगी, त्वचा से संबंधित कोई कृति करने के लिए इजाजत नह
शॉप्स में काम करने वाले कर्मियों को दस्ताने, एप्रीन, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर एक कुर्सी, वस्तु को प्रत्येग उपयोग के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले टॉवल, नैपकिन्स का उपयोग करना होगा। सभी को अपनी दुकान के बाहर सावधानी बरतना आवश्यक लिखकर नोटिस बोर्ड लगाना होगा।
पिछले 24 घंटे मे महाराष्ट्र में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 लोगो की कोरोना के चलते मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है।
3,444 पुलिस कर्मी ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।