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CNG, पेट्रोल चालित वाहनों को दिल्ली-NCR में कैब के रूप में किया जा सकता है पंजीकृतः सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है।

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Published on: August 03, 2019 13:54 IST
CNG, petrol-run vehicles can be registered with transport dept as cabs in Delhi-NCR: SC- India TV Paisa

CNG, petrol-run vehicles can be registered with transport dept as cabs in Delhi-NCR: SC

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है। ऐसे परमिट वाले वाहन दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चल सकते हैं। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यामूर्ति दीपक गुप्ता ने 10 मई, 2016 के शीर्ष अदालत के आदेश को स्पष्ट किया। इस आदेश से उत्पन्न भ्रम की स्थिति के चलते परिवहन विभाग सीएनजी या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को कैब के तौर पर पंजीकृत नहीं कर रहा था। 

शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सीएनजी या पेट्रोल वाहनों की बजाय डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में कैब के रूप में ताजा पंजीयन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि डीजल से चलने वाले वाहनों के कैब के तौर पर पंजीयन या पहले से कैब के तौर पर चल रहे डीजल वाहन के पंजीयन के नवीनीकरण के संदर्भ में उसका आदेश 'अब भी सही' है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सीएनजी या पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में कैब के रूप में चलाने के लिए एआईटीपी दिया जा सकता है।

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