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ATM के फेल ट्रांजेक्शन पर तय समय में पैसा न वापस करने पर बैंक देगा मुआवजा, जानिए RBI का नया नियम, ऐसे करें शिकायत

केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के फेल्ड ट्राजेक्शन को लेकर नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ सकता है।

Written by: India TV Paisa Desk
Updated : October 09, 2020 21:20 IST
Bank ATM failed transaction RBI new rules guidelines- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Bank ATM failed transaction RBI new rules guidelines

नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ट्रांजेक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कत के चलते आपके खाते से पैसा कटने का मैसेज आ जाता है। लेकिन कई मामलों में आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि बैंक ने उनका पैसा वापस नहीं किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए और एक तय सीमा के बाद भी आपको आपका पैसा न मिले तो इसकी शिकायत आप सीधे आरबीआई से कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के फेल्ड ट्राजेक्शन को लेकर नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को ब्याज सहित आपका पैसा लौटाना होगा। 

आरबीआई के पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

दरअसल, एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है। कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है। अगर आप भी इस तरह के मामलों के शिकार हुए हैं तो आरबीआई के मुताबिक, आप रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। 

5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में डालना होगा पूरा पैसा

आरबीआई के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी, ताकी वो तय वक्त में कार्रवाई कर सकें। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन फेल हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आरबीआई की जांच में बैंक की गलती पायी गई तो बैंक को ग्राहक को 5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में पूरा पैसा डालना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो वो ग्राहक को मुआवजा भी देगा। यानि अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे हर दिन एक तय रकम ब्याज के रुप में जोड़कर मूल रकम के साथ ग्राहक को लौटानी होगी।

जानिए अपने अधिकार

बैंक रेगुलेटर समय-समय पर ग्राहकों को घोखाधड़ी से सचेत करने के लिए गाइडलाइन जारी करती है। जिसका पूरा ब्यौरा आरबीआई बैकों की माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने को कहती है। वहीं आरबीआई खुद सर्कुलर जारी कर ग्राहकों तक संदेश पहुंचाती है। इसलिए एक सचेत नागरिक होने के नाते अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड या जालसाजी होती है तो आप इसकी शिकायत सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। आजकल एटीएम फ्रॉड से लेकर वित्तीय गड़बड़ी तक के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस मामले में आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को उनका पैसा 5 दिन के अंदर वापस करना बैंक की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपको समय-समय पर अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी के बारे में अवगत भी कराया जाता है।

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