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भोले भाले निवेशकों की ठगी पर लगेगा अं‍कुश, बिना कायदे कानून की जमा योजनाओं पर रोक के लिए विधेयक को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड अधिनियम में संशोधन कराने का भी निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके।

Edited by: Manish Mishra
Published : Feb 20, 2018 04:43 pm IST, Updated : Feb 20, 2018 04:43 pm IST
Unregulated Deposit Schemes- India TV Paisa
Unregulated Deposit Schemes

नई दिल्ली कायदे कानून का पालन किए बिना संचालित जमा योजनाओं के जरिए भोले भाले निवेशकों की ठगी पर रोक लगाने के उद्येश्य से सरकार संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड अधिनियम में संशोधन कराने का भी निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2018 को संसद में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बयान में कहा गया है कि इस विधेयक का लक्ष्य देश में चल रही अवैध जमा योजनाओं पर रोक लगाना है। ऐसी योजनाएं चलाने वाली कंपनियां/संगठन मौजूदा नियामकीय खामियों तथा प्राशासनिक उपायों की कमजोरी का फायदा उठा कर भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेती हैं।

चिट फंड अधिनियम में बदलाव के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन इस क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि लाने और इस क्षेत्र के सामने रुकावटों को दूर करना है। संशोधन से लोगों को अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

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