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Kingdom of Dreams के लोन डिफॉल्ट का खुलासा करे IDBI बैंक: CII

CII ने IDBI बैंक को निर्देश दिया है कि वह गुड़गांव स्थित मनोरंजन समूह Kingdom of Dreams की ओर से कर्ज की कथित चूक का ब्यौरा सार्वजनिक करे।

Surbhi Jain Surbhi Jain
Updated on: June 05, 2016 23:15 IST
Kingdom of Dreams के लोन डिफॉल्ट का खुलासा करे IDBI बैंक: CII- India TV Paisa
Kingdom of Dreams के लोन डिफॉल्ट का खुलासा करे IDBI बैंक: CII

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CII) ने IDBI बैंक को निर्देश दिया है कि वह गुड़गांव स्थित मनोरंजन समूह Kingdom of Dreams की ओर से कर्ज की कथित चूक का ब्यौरा सार्वजनिक करे। IDBI बैंक ने वाणिज्यिक गोपनीयता व Kingdom of Dreams के साथ विश्वास आधारित रिश्ते का हवाला देते हुए उक्त सूचना देने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 900 करोड़ रुपए के कर्ज की कथित चूक के मामले में सीबीआई पहले ही इस बैंक के खिलाफ जांच कर रही है।

Kingdom of Dreams की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी आधुनिक व पारंपरिक भारत तथा मौजूदा भारतीय संस्कृति को अपने सभी आगंतुकों के समक्ष रखती है। CII का यह आदेश हरिंदर धींगड़ा की याचिका पर आया है। इनका दावा है कि बैंक ने ग्रेट इंडिया नौटंकी कंपनी (जीआईएनएस) पर 39.62 करोड़ रूपए के कर्ज बकाया के बारे में एक नोटिस एक दिसंबर 2014 को दिया था। यह कर्ज हुडा आडिटोरियम कांपलेक्स, सैक्टर 29 गुड़गांव में 5.66 एकड़ जमीन व भवन को गिरवी रखने पर दिया गया था।

धींगड़ा का दावा है कि उक्त जमीन हुडा ने लीज पर दी है और इसकी स्वामी GINS नहीं है। GINS को Kingdom of Dreams के रूप में जाना जाता है। सूचना आयुक्त शरत सब्बरवाल ने कहा, आवेदक का कहना है कि इस मामले में उनके द्वारा चाही गई जानकारी व्यापक जनहित में है क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा कर्ज के रूप में कंपनी को दिया गया सार्वजनिक धन शामिल है। उनका कहना है कि बैंक का कंपनी को कुल कर्ज लगभग 120 करोड़ रूपए है।

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