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हवाई यात्रा के लिए किराया बुकिंग के दिन से 15 दिनों तक लागू होगा: उड्डयन मंत्रालय

भारत ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराये की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Sep 18, 2021 10:07 pm IST, Updated : Sep 18, 2021 10:07 pm IST
हवाई यात्रा के लिए किराया बुकिंग के दिन से 15 दिनों तक लागू होगा: उड्डयन मंत्रालय- India TV Paisa
Photo:CIVIL AVIATION MINISTRY

हवाई यात्रा के लिए किराया बुकिंग के दिन से 15 दिनों तक लागू होगा: उड्डयन मंत्रालय

नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं।

मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, ‘‘मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा चार अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस तरह पांच अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराये की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा।’’ आदेश में कहा गया कि यदि अगले दिन, यानी 21 सितंबर को बुकिंग की जाती है, तो किराये की सीमा 5 अक्टूबर तक लागू होगी और छह अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराये की सीमा लागू नहीं होगी।

भारत ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराये की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी। इस साल 12 अगस्त को घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

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