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200 सामान आज हो सकते हैं सस्‍ते, जीएसटी काउंसिल टैक्‍स की दरें घटाने पर ले सकती है फैसला

 Published : Nov 10, 2017 10:24 am IST,  Updated : Nov 10, 2017 10:24 am IST

जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।

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200 सामान आज हो सकते हैं सस्‍ते, जीएसटी काउंसिल टैक्‍स की दरें घटाने पर ले सकती है फैसला

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी ) का नीति निर्धारण करने वाली परिषद यानि जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक कल से असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी और व्यापारियों को राहत देने के लिए इस बैठक में 28 फीसदी टैक्स वाली अधिकतर वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है। इनमें प्लास्टिक प्रोडक्ट और हैंड मेड फर्निचर जैसे सामान भी शामिल हो सकते हैं। इससे उपभोक्ता और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है।

ऊपरी टैक्स की दर से निकल सकती है ज्यादातर वस्तुएं

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभीतक 28 फीसदी जीएसटी के स्लैब में आने वाली 227 वस्तुओं में से 165 को 18 फीसदी के स्लैब में किया जा सकता है और सिर्फ 62 वस्तुओं को ही 28 फीसदी के स्लैब में रखा जाएगा। इतना ही नहीं मौजूदा व्यवस्था के तहत 18 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली कई वस्तुओं को 12 फीसदी टैक्स स्लैब में डाला जा सकता है।

यह सब हो सकते हैं सस्ते

उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें तो AC रेस्टोरेंट पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने पर सहमति हो सकती है। इसके अलावा फर्नीचर, शैंपू, प्लास्कटिक से बने सामान सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं पर टैक्स 18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी होने की संभावना है।

कारोबारियों को मिल सकती है राहत

कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियों में भी ढील दी जा सकती है। अभी तक कारोबारियों को महीने में 3 रिटर्न दाखिल करने होते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि छोटे कारोबारियों के लिए 3 रिटर्न की जगह 1 रिटर्न को रखा जा सकता है। GST नेटवर्क को और बेहतर बनाने और रिटर्न दाखिल करने के तरीके को और आसान बनाने के लिए भी घोषणा हो सकती है।

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