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सुब्रत रॉय सहारा की पत्‍नी ने LOC पर दायर की याचिका, केंद्रीय मंत्री राणे की पत्नी, बेटे के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 10, 2021 01:13 pm IST,  Updated : Sep 10, 2021 01:13 pm IST

याचिका में कहा गया है कि रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया की नागरिक स्वप्ना रॉय कानून का पालन करने वाली महिला हैं।

HC seeks response from Centre on plea of Subrata Roy's wife against LOC- India TV Hindi
HC seeks response from Centre on plea of Subrata Roy's wife against LOC Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। 72 वर्षीय स्वप्ना रॉय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक-आउट-सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने नोटिस जारी करते हुए एसएफआईओ से अपना रुख बताने को कहा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। रॉय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने कहा कि रॉय के खिलाफ एलओसी जारी करने को लेकर कोई न्यायोचित वजह नहीं है। उनके खिलाफ कोई शिकायत लंबित नहीं है। जनवरी, 2020 से उन्हें किसी जांच के लिए भी बुलाया नहीं गया है।

केंद्र की ओर से अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया उपस्थित हुए। याचिका में कहा गया है कि रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया की नागरिक स्वप्ना रॉय कानून का पालन करने वाली महिला हैं। उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर सिर्फ सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन की पत्नी होने की वजह से जारी किया गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि सहारा समूह की समूची संपत्तियां भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुर्क कर ली है और संबंधित कंपनियों के निदेशक भारत में रह रहे हैं और नियमित आधार पर एसएफआईओ तथा अन्य सांविधिक निकायों के समक्ष जांच के उद्देश्य से पेश हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत प्राप्त यात्रा करने के उनके मूलभूत अधिकार में बाधा खड़ी की गई है। यह सब बिना किसी कानूनी आधार के अथवा कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किया जा रहा है। 

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी, बेटे के खिलाफ लोन न चुकाने के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नितेश राणे के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ये सर्कुलर एक वित्तीय संस्थान से लिए गए लोन को न चुकाने के मामले में जारी किया गया है। नितेश और उनकी मां ने दो अलग-अलग मामलों में बैंक से 61 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नितेश द्वारा लिए गए लोन में लगभग 27 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि नीलम राणे द्वारा लिए गए लोन में 34 करोड़ से ज्यादा के बाकाया का भुगतान नहीं किया गया है। बैंकों ने इनके खातों को एनपीए घोषित किया है।

बैंक ने इस संबंध में केंद्र को एक पत्र लिखा, जिसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के DG ऑफिस ने पुणे सिटी पुलिस को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया।

पुणे सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से जारी लुक आउट सर्कुलर में कहा गया है कि इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए नितेश और उनकी मां देश छोड़कर जा सकते हैं। पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी एजेंसियों को नितेश राणे और नीलम राणे के ट्रेवल मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि अगर वे देश छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उचित कार्रवाई की जा सके।

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