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मध्‍य प्रदेश कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की 348 एकड़ जमीन, 4.53 करोड़ है कीमत

 Edited By: Manish Mishra
 Published : Jan 07, 2018 01:18 pm IST,  Updated : Jan 07, 2018 03:54 pm IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कोयला खंड आवंटन घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश में 348 एकड़ जमीन जब्त की है। यह जमीन करीब 4.53 करोड़ रुपए की है।

Enforcement Directorate- India TV Hindi
Enforcement Directorate

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि उसने कोयला खंड आवंटन घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश में 348 एकड़ जमीन जब्त की है। यह जमीन करीब 4.53 करोड़ रुपए की है। ईडी ने इस संबंध में मनी लांडरिंग रोकथाम अधिनियम के तहत नरसिंहपुर जिले में स्थित जमीन को जब्त करने का प्राथमिक आदेश दिया है। उसने कहा कि यह जमीन बीएलए इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की है।

निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर कुछ साल पहले कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक अनुप अग्रवाल और कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था कि नरसिंहपुर जिले के मोहपानी कोयला खदान में स्थित गोटीटोरिया ईस्ट और गोटीटोरिया वेस्ट कोयला खंड का आवंटन बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए किया गया था। वह संयंत्र बन नहीं पाया और सरकारी अधिकारियों ने कोयला के इस्तेमाल संबंधी शर्त को बदल कंपनी को कोयले की बिक्री करने का अधिकार दे दिया था।

जांच एजेंसी ने कहा है कि अपराध की कमाई कोयले के गैर-कानूनी खनन और शेयरों के सृजन से की गई। इसके लिए धन को अलग अलग रूप से विभिन्न बैंकों के जरिए घुमाया गया तथा अंत में उससे अचल संपत्तियां खरीदी गयीं। इनमें मध्य प्रदेश की 348.34 एकड़ जमीन भी है। इसका मूल्य 4.53 करोड़ रुपए आंका गया है।

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