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बियर, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर; सरकार ने कर दिया यह काम

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Oct 06, 2021 09:35 pm IST,  Updated : Oct 06, 2021 09:35 pm IST

शराब और बियर पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आप भी इसका सेवन करते है तो यह खबर आपको जरुर जाननी चाहिए।

बियर, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर; सरकार ने कर दिया यह काम- India TV Hindi
बियर, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर; सरकार ने कर दिया यह काम Image Source : PIXABAY

नई दिल्ली: शराब और बियर पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आप भी इसका सेवन करते है तो यह खबर आपको जरुर जाननी चाहिए। दरअसलदिल्ली के होटल, क्लब, बार और रेस्तरां में शराब परोसने को लेकर दिल्ली सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए है। यह आवेदन नई आबकारी नीति के तहत मांगे गए है। दिल्ली सरकार पहले ही 32 क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 850 दुकानों के लिए नए लाइसेंस आवंटित कर चुकी है।

सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-28 और एल-29 के रूप में लाइसेंस देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए 'ऑन साइट खपत' (दशी और विदेशी शराब) के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में सर्विस को 17 नवंबर से लागू किया जाएगा। 

आदेश में आवेदक को आबकारी विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर पूरी जानकारी और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने के लिए कहा है। 'ऑन-साइट खपत' के लिए लाइसेंस श्रेणियां कुछ इस तरह है जिसमें एक होटल, मोटल, गेस्ट हाउस में निवासियों को उनके कमरे (एल 15), होटल से जुड़े बार/रेस्तरां (एल 16), स्वतंत्र रेस्तरां (एल 17) में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां के लिए (L19) है।

अन्य लाइसेंस श्रेणियां एक लक्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा (एल 20), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित होटल से जुड़े एक बार में चौबीसों घंटे सेवा/शराब की बिक्री (L21), विशेष रूप से सरकार और सशस्त्र बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए क्लब (L29) है। ऑन साइट शराब पीने के लाइसेंस से संबंधित नियम और शर्तों के अनुसार लाइसेंस धारक को खुदरा विक्रेता से शराब खरीदनी होगी जिस वह परिसर में कही भी स्टोर कर सकता है। लाइसेंसधारक को यह भी सनिश्चित करना होगी कि गिलास या बोतलों में शराब और बीयर परिसर के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। 

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