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ट्राई ने दिया केबल व डीटीएच ऑपरेटर्स को निर्देश, बेस्‍ट फ‍िट प्‍लान के तहत मौजूदा मासिक बिल से अधिक राशि न वसूलें

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Feb 13, 2019 04:22 pm IST, Updated : Feb 13, 2019 04:22 pm IST

नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

TRAI- India TV Paisa
Photo:TRAI

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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को कहा कि डीटीएच एव‍ं केबल सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से बेस्‍ट फ‍िट प्‍लान के तहत उनके सामान्य मासिक बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं। 

नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।  ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा कि ट्राई ने वितरण मंच परिचालकों (डीपीओ) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते।  

गुप्ता ने कहा कि ट्राई स्थिति पर को बराबर देख रही है। उपभोक्ताओं ने कोई शिकायत की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्राई ने डीपीओ को उन ग्राहकों को सबसे उपयुक्त योजना पेश करने को कहा है जिन्होंने अभी तक चैनलों के विकल्प खुद नहीं चुने हैं। ऐसा उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया गया है।  

नियामक ने चैनलों का चुनाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दिया है। ट्राई ने कहा कि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के तरीके और भाषा के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त योजना को डिजाइन किया जाना चाहिए। 

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