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RBI ने लगाया एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, परिचालन निर्देशों और KYC नियमों का उल्‍लंघन करने का है आरोप

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिचालन दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

Abhishek Shrivastava Edited by: Abhishek Shrivastava
Updated on: March 10, 2018 11:08 IST
airtel payments bank- India TV Paisa
airtel payments bank

नई दिल्‍ली। ग्राहकों की अनुमति के बगैर खाते खाेलना एयरटेल को भारी पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिचालन दिशा-निर्देशों और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है। उसने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के लोगों के खाते खोले गए। 

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सात मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है।  

ग्राहकों की शिकायत थी कि उनकी बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने उनके खाते खोले हैं। इसे लेकर मीडिया में भी खबरें आई थीं, जिस पर रिजर्व बैंक ने 20-22 नवंबर 2017 को बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया। 

पर्यवेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरू किया था। 

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