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भारत की 'चेक बाउंस की राजधानी' भी बन गया यह शहर, अदालती मामलों में पेंडिंग 10 में 4 मामले चेक के अनादर से जुड़े

पिछले साल दिसंबर के आखिर तक, दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस के 4.54 लाख से अधिक मामले लंबित थे, जो उस समय कुल लंबित मामलों का 31% था। औसतन हर दिन 370 नए मामले दर्ज हो रहे हैं।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Oct 09, 2025 06:11 pm IST, Updated : Oct 09, 2025 06:11 pm IST
चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट अदालतों और विशेष डिजिटल एनआई अधिनियम अदालतों द- India TV Paisa
Photo:PIXABAY चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट अदालतों और विशेष डिजिटल एनआई अधिनियम अदालतों द्वारा की जाती है।

दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित 5.55 लाख मामले लंबित हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या निचली अदालतों में कुल लंबित मामलों का लगभग 36% है, जो एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सांख्यिकीय रिपोर्टों में पाया गया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 (खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक का अनादर) के तहत लंबित मामलों की संख्या में केवल नौ महीनों में 1 लाख की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि औसतन हर दिन 370 नए मामले दर्ज हो रहे हैं।

लंबित मामलों की भयावहता

पिछले साल दिसंबर के अंत तक, दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस के 4.54 लाख से अधिक मामले लंबित थे, जो उस समय कुल लंबित मामलों का 31% था। जनसंख्या के अनुपात में, दिल्ली में चेक बाउंस के मामलों की संख्या देश में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, नौ महीने बाद भी दिल्ली में 13.49 लाख आपराधिक मामले और 2.17 लाख दीवानी मामले लंबित हैं। आंकड़ों के आंशिक रूप से पुराने होने (15% आंकड़े लगभग एक साल पुराने) के कारण, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित मामलों की वास्तविक वृद्धि 1 लाख से थोड़ी अधिक हो सकती है।

अदालतों पर अत्यधिक बोझ

चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट अदालतों और विशेष डिजिटल एनआई अधिनियम अदालतों द्वारा की जाती है। लंबित मामलों की इस बड़ी संख्या के कारण, मामलों की लगातार सुनवाई के लिए औसतन 10 महीने से लेकर एक साल तक का अंतराल होता है। एनआई अधिनियम की धारा 143(3) में कहा गया है कि मुकदमे को शिकायत दर्ज होने की तारीख से छह महीने के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में निपटारे में कहीं अधिक समय लगता है।

चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई करने वाली एक अदालत के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी लंबित मामलों की संख्या कम नहीं हो रही है, कभी-कभी एक ही दिन में 125 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई हो जाती है। हमारे पास लंबी तारीख देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

डिजिटल एनआई एक्ट अदालतों का ट्रांसफर

खबर के मुताबिक, इस साल जून में, दिल्ली के छह न्यायालय परिसरों में स्थित 34 डिजिटल एनआई एक्ट अदालतों के न्यायाधीशों को राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि, रीडर/अहलमद और स्टेनोग्राफर जैसे न्यायालय कर्मचारी अपने-अपने ज़िलों से काम करना जारी रखे हुए हैं। एनआई एक्ट अदालतों को स्थानांतरित करने पर कुल 8.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह रिपोर्ट दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों के निपटारे में हो रही देरी और न्यायिक प्रणाली पर पड़ रहे भारी बोझ को उजागर करती है।

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