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फ्लाइट में सुरक्षित खान-पान सुनिश्चित कराएं, एयरलाइंस-कैटरर्स को FSSAI का निर्देश, पैसेंजर्स के लिए कही ये बात

एयरलाइन कैटरिंग उद्योग के भीतर मौजूदा खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को प्रमुख फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस के साथ एक बैठक बुलाई थी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jan 19, 2024 07:50 am IST, Updated : Jan 19, 2024 07:50 am IST
उचित लेबलिंग के जरिये यात्रियों को परोसी जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करन- India TV Paisa
Photo:FREEPIK उचित लेबलिंग के जरिये यात्रियों को परोसी जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करने के लिए कहा है।

फ्लाइट में खाने-पीने की चीजों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खास निर्देश दिए हैं। एफएसएसएआई ने एयरलाइंस और फ्लाइट कैटरर्स (फ्लाइट में खान-पान उपलब्ध कराने वालों) को अपने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि उचित लेबलिंग के जरिये यात्रियों को परोसी जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करने के लिए कहा है। भाषा की खबर के मुताबिक, फूड रेगुलेटर ने बयान में कहा कि एयरलाइन कैटरिंग उद्योग के भीतर मौजूदा खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को प्रमुख फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस के साथ एक बैठक बुलाई थी।

उपलब्ध जानकारी की कमी के बारे में चिंता

खबर के मुताबिक, मीटिंग का मकसद सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करना और पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। बयान में कहा गया है कि फ्लाइट में दिये जाने वाले खाने-पीने की चीजों के संबंध में यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध जानकारी की कमी के बारे में एक आम चिंता है। इसको स्वीकार करते हुए एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने सभी फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5 (10) (एफ) और 8 (4) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

पारदर्शिता में सुधार करना है मकसद

इस निर्देश का मकसद यात्रियों को फ्लाइट्स के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की प्रकृति, उत्पत्ति और विनिर्माण-संबंधी विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता में सुधार करना है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 के तहत एफ़एसएसएआई खाने की पीने की वस्तुओ में मिलावट पर नियंत्रण का काम करता है। साथ ही यह खाद्य सुरक्षा सुनिक्षित करता है। कई बार फ्लाइट में खाने-पीने की चीजों को लेकर शिकायतें आती रही हैं।

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