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रिलायंस इन्फ्रा का शेयर लगा गया 20% का गोता, लोअर सर्किट लिमिट को किया हिट, जानें पूरी बात

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Apr 10, 2024 05:50 pm IST, Updated : Apr 10, 2024 05:59 pm IST

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से उस पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है, जिसने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिए गए 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार को कैंसिल कर दिया था।

कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,250.02 करोड़ रुपये घटकर 9,008.02 करोड़ रुपये हो गया।- India TV Paisa
Photo:REUTERS कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,250.02 करोड़ रुपये घटकर 9,008.02 करोड़ रुपये हो गया।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर ने बुधवार को जोरदार झटका खाया। कंपनी का स्टॉक प्राइस 20 प्रतिशत नीचे चला गया और यह कारोबारी सत्र के आखिर में 10 अप्रैल 2024 को 227.60 रुपये पर बंद हुआ। पीटीआई की खबर के मुताबिक, डीएमआरसी को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रद्द कर दिया और माना कि पीएसयू फर्म, फर्म की सहायक कंपनी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं थी।

कितने पर फिसला कंपनी का स्टॉक

खबर के मुताबिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर स्टॉक 19.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 227.40 रुपये पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर, यह 20 प्रतिशत गिरकर 227.60 रुपये की दिन की सबसे कम ट्रेडिंग स्वीकार्य सीमा पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,250.02 करोड़ रुपये घटकर 9,008.02 करोड़ रुपये हो गया। साल 2021 के फैसले के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की याचिका को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके गलती की।

जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2019 में डीएमआरसी के खिलाफ पारित मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके, इस अदालत (एससी) ने एक स्पष्ट रूप से अवैध पुरस्कार को बहाल कर दिया, जिसने एक सार्वजनिक उपयोगिता को अत्यधिक दायित्व के साथ जोड़ दिया। फैसले में कहा गया कि डीएमआरसी द्वारा अब तक जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी और पार्टियों को उनकी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा, जिस स्थिति में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने क्या कहा

अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से उस पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है, जिसने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में दिए गए 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया था। कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यह स्पष्ट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 10 अप्रैल, 2024 का आदेश कंपनी पर कोई दायित्व नहीं डालता है और कंपनी को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत DMRC/DAMEPL से कोई पैसा नहीं मिला है।

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