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अपने PPF खाते को लेकर न हों चिंतित, सरकार की तरफ से मिलती रहेगी सुरक्षा, नहीं हो सकती कुर्की

 Edited By: Manish Mishra
 Published : Feb 11, 2018 04:25 pm IST,  Updated : Feb 11, 2018 04:25 pm IST

बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक ​भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने कहा कि मौजूदा व नई PPF जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी।

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नई दिल्ली बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक ​भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने कहा कि मौजूदा व नई PPF जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। गर्ग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि PPF खातों को किसी तरह की कुर्की के प्रति संरक्षा है। प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन कानून के साथ PPF कानून को सुदृढ़ करते समय सभी मौजूदा संरक्षणों को बनाए रखा गया है।

वित्त विधेयक 2018 -19 में लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को समाप्त करने का एक प्रावधान शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पीपीएफ सहित सभी लघु बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी। इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता), राष्ट्रीय अचत आवृति जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं।

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