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बंद हो गया है आपका SBI अकाउंट! जानिए KYC करवाने का पूरा तरीका

Edited by: IndiaTV Hindi Desk Published : Feb 06, 2021 01:22 pm IST, Updated : Feb 06, 2021 01:22 pm IST

बढ़ते बैंकिंग फ्राॅड और बंद पड़े खातों से बचने के लिए बैंकों में केवाईसी यानि नो यो कस्टमर को अनिवार्य कर दिया गया है।

SBI KYC- India TV Paisa

SBI KYC

बढ़ते बैंकिंग फ्राॅड और बंद पड़े खातों से बचने के लिए बैंकों में KYC (Know Your Customer) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने ग्राहकों को केवाईसी करवाने के लिए खास सुविधा दी है। इसके तहत आप विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की मदद से केवाईसी करवाने की सुविधा प्रदान की है। केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया हैए जहां बैंक अपने ग्राहकों की पहचान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 

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केवाईसी बैंक में अकाउंट खोलते समय जरूरी होता है। वहीं बैंक को समय.समय पर अपने ग्राहकों की केवाईसी डिटेल अपडेट करने की जरूरत होती रहती है। केवाईसी अपडेट न होने के चलते बैंक आपका खाता अस्थाई रूप से बंद कर सकता है या फिर आपके लेनदेन पर रोक भी लगा सकता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंकों को निश्चित समय के बाद अपने केवाईसी को अपडेट कराना होगा। जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेट नहीं हैए उन्हें बैंक को नोटिस देकर ग्राहकों को बताना होगा कि उनका केवाईसी अपडेट नहीं है।

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जानिए क्या है तरीका (KYC Process For individual)

केवाईसी अपडेट के लिए बैंक के ग्राहकों को एसबीआई की नजदीकी शाखा में जाना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ग्राहकों को अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ देना होगा। एसबीआई ने व्यक्तिगत, नाबालिग, एनआरआई और स्मॉल अकाउंट होल्डर्स के लिए एक डॉक्यूमेट्स की लिस्ट तैयार की है। यदि आपका व्यक्तिगत अकाउंट है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से अकाउंट का केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपको एक फाॅर्म भरना होगा, जिस पर एक तस्वीर चस्पा करनी होगी। यहां बैंक आपके हस्ताक्षर का भी मिलान करता है। 

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नाबालिग (KYC Process For Minor)

अगर खाताधारक नाबालिग है और उम्र 10 साल से कम है तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ लगेगा, जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर नाबालिग खुद अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की पहचान या घर के पते के वेरिफेशन की प्रक्रिया दूसरे सामान्य केस के समान होगी।

NRI के लिए (KYC Process For NRI)

अगर आप एनआरआई हैं और एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप अपना पासपोर्ट या रेजीडेंस वीजा कॉपी दे सकते हैं। रेजीडेंस वीजा को फॉरेन ऑफिसर्स, नोटरी, इंडियन एम्बेसी, संबंधित बैंक के ऑफिसर द्वारा वारिफाई होना चाहिए। 

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