नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है। सरकारी स्कीम होने के कारण इसमें हाल के दिनों में लोगों की रुचि बढ़ी है। इसकी मदद से आप आसानी से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है इसमें 2,00,000 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं NPS अकाउंट?
ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको सीआरए की वेबसाइट पर जाना होगा। मौजूदा समय में CAMS, KFin Technologies और Protean eGov Technologies तीन सीआरए है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- तीनों में से किसी एक सीआरए की वेबसाइट पर जाए।
- अब आपको मोबाइल नंबर, पैन और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करें।
- इसके बाद आपको PRAN नंबर मोबाइल और ईमेल पर मिल जाएगा। अब आपका एनपीएस अकाउंट खुल चुका है। अब आप निवेश शुरू कर सकते हैं।
ऑफलाइन कैसे खोल सकते हैं NPS अकाउंट?
ऑफलाइन एनपीएस खाता खोलने के लिए आपको अपने नजदीकी प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को सर्च करना होगा। ये बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी दफ्तर हो सकते हैं। आप पीओपी की लिस्ट पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं। पीओपी के पास जाकर आपको केवाईसी करानी होगी। इसके बाद एनपीएस टियर 1 खाते में 500 रुपये जमा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
बता दें, एनपीएस के तहत जमा होने वाले फंड को इक्विटी और डेट में निवेश किया जाता है, जिससे निवेशतकों कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न दिया जा सके। एनपीएस में योगदान देकर आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(2) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलती है।